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बिहार में दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण : उपमुख्यमंत्री
पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां गुरुवार को कहा कि दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत और सरकारी व सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पटना के अंतज्र्योति बालिका विद्यालय के स्थापना दिवस तथा कुमारी हेलन केलर जयंती समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में करीब नौ लाख दिव्यांगों को प्रतिवर्ष 400 करोड़ खर्च कर 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। भारत सरकार से वृद्ध, विधवा के साथ ही दिव्यांग जनों की पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी करने की मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत तथा सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
मोदी ने कहा कि राज्य सरकार एक लड़की के पैदा होने से लेकर उसके स्नातक उत्तीर्ण करने पर विभिन्न मदों में करीब 54 हजार रुपये का भुगतान उसके बैंक खाते में कर रही है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत तथा सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
मोदी ने कहा कि राज्य सरकार एक लड़की के पैदा होने से लेकर उसके स्नातक उत्तीर्ण करने पर विभिन्न मदों में करीब 54 हजार रुपये का भुगतान उसके बैंक खाते में कर रही है।
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