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चौहटन में वन भूमि पर बसे पाक विस्थापितों को बेदखल करने की कार्रवाई नहीं : अमराराम

khaskhabar.com : बुधवार, 14 फ़रवरी 2018 6:49 PM (IST)
चौहटन में वन भूमि पर बसे पाक विस्थापितों को बेदखल करने की कार्रवाई नहीं : अमराराम
बाड़मेर। राजस्व राज्य मंत्री अमराराम ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि चौहटन विधानसभा क्षेत्र के वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर रह रहे पाकिस्तानी विस्थापित परिवारों को बेदखल किए जाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अमराराम ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन विस्थापित परिवारों के प्रति संवेदनशील है। राज्य सरकार ने समय-समय पर गोचर, ओरण भूमि में बसी बस्तियों के लिए परिपत्र जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व ग्रुप 6 विभाग द्वारा अधिसूचना परिपत्र के परिपेक्ष्य में भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत गोचर, ओरण के बदले क्षर्तिपूर्ति के लिए पाक विस्थापति को राहत देने के लिए, कार्य योजना बनाने के लिए जिला कलेक्टर बाड़मेर को 18 फरवरी 1994 को निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही पुनः 14 जुलाई 2017, 21 अगस्त 2017, 18 सितंबर 2017 को भी पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि वहां स्थायी रूप से लंबे समय से बसे पाक विस्थापितों को राजस्व विभाग द्वारा बेदखली की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने इस मुद्दे पर बताया कि चौहटन तहसील के बिंजराड ब्लॉक में 37 विस्थापित परिवार एवं सेवड़ा तहसील में लगभग 52 परिवार वन भूमि पर अतिक्रमण कर बसे हुए हैं। जो परिवार 24 अक्टूबर 1980 से पहले से बसे हुए हैं, उनके दस्तावेज की जांच की जाएगी एवं वन संरक्षण अधिनियम के नियमों के तहत गाइड लाइन के अनुरूप विस्थापित परिवारों को राहत देने का काम किया जाएगा।

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