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Bank fraud: ED ने की कार्रवाई, फेयरडील की 107.73 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बैंक धोखाधड़ी मामले में फेयरडील सप्लाइज लिमिटेड के निदेशकों की 107.73 करोड़ रुपए मूल्य की चल व अचल संपत्तियों को जब्त किया है। एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में एसआईवी इंडस्ट्रीज की कोयंबटूर की भूमि और भवन, एक कार्यालय भवन, एक फार्महाउस और अहमदाबाद में एक बंगला और सात फिक्सड डिपॉजिट शामिल हैं। ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों को धन शोधन अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत जब्त किया गया है।
ईडी ने पीएमएलए के तहत फेयरडील सप्लाइ लिमिटेड व इसके निदेशकों-राम प्रसाद अग्रवाल, नारायण प्रसाद अग्रवाल व पवन कुमार अग्रवाल व सौरभ झुनझुनवाला व अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच शुरू की। यह जांच कोलकाता में विशेष कोर्ट के समक्ष यूको बैंक कोलकाता से धोखाधड़ी को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर शुरू की गई।
ईडी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में एसआईवी इंडस्ट्रीज की कोयंबटूर की भूमि और भवन, एक कार्यालय भवन, एक फार्महाउस और अहमदाबाद में एक बंगला और सात फिक्सड डिपॉजिट शामिल हैं। ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों को धन शोधन अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत जब्त किया गया है।
ईडी ने पीएमएलए के तहत फेयरडील सप्लाइ लिमिटेड व इसके निदेशकों-राम प्रसाद अग्रवाल, नारायण प्रसाद अग्रवाल व पवन कुमार अग्रवाल व सौरभ झुनझुनवाला व अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच शुरू की। यह जांच कोलकाता में विशेष कोर्ट के समक्ष यूको बैंक कोलकाता से धोखाधड़ी को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर शुरू की गई।
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