Bachchan increased the education allowance from 750 rupees per month to 1125 rupees: Capt Abhimanyu-m.khaskhabar.com
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बाल शिक्षा भत्ता 750 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1125 किया: कैप्टन अभिमन्यु

khaskhabar.com : गुरुवार, 18 जुलाई 2019 7:05 PM (IST)
बाल शिक्षा भत्ता 750 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1125 किया: कैप्टन अभिमन्यु
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अपने ऐसे कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गई हो, के पात्र बच्चों का बाल शिक्षा भत्ता 750 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1125 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। बढ़ा हुआ भत्ता पहली मई, 2018 से लागू होगा। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गुरूवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहली जुलाई, 2009 से अपने कर्मचारियों को उनके पहले दो जीवित बच्चों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की दर से बाल शिक्षा भत्ता देने की योजना शुरू की गई थी। बाल शिक्षा भत्ते की ये दरें पहली जनवरी, 2014 से 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह किया गया था।

गौरतलब है कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस संबंध में 16 जुलाई, 2015 को जारी एक पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि बाल शिक्षा भत्ते के संबंध में जारी पूर्ववर्ती निर्देश ऐसे सरकारी कर्मचारियों के संबंध में भी लागू होंगे जिनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 13 फरवरी, 2018 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता (संशोधन) नियम, 2018 के माध्यम से यह संशोधन किया गया था कि पहली जनवरी, 2016 से पहले मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम वेतन को हरियाणा सिविल सेवा (आरपी) नियम, 2016 तथा हरियाणा सिविल सेवा (एसीपी) नियम, 2016, जैसा भी मामला हो, में निर्धारित फार्मूले और प्रक्रिया के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

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