Ayodhya terror attack case : Prayagraj Special Court sentences four convicts to life imprisonment and acquits one person-m.khaskhabar.com
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अयोध्या आतंकी हमले के मामले में चार को उम्रकैद, एक आरोपी बरी

khaskhabar.com : मंगलवार, 18 जून 2019 4:38 PM (IST)
अयोध्या आतंकी हमले के मामले में चार को उम्रकैद, एक आरोपी बरी
अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में 5 जुलाई 2005 को हुए आतंकी हमले के मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों में से चार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि एक को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। इन आरोपियों पर हमले की साजिश रचने का आरोप था, पिछले काफी समय से वह नैनी जेल में ही बंद थे। ये फैसला प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में सुनाया गया है। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज SC/ST दिनेश चंद्र ने की है। बता दें कि मामले में 5 आरोपी पिछले काफी समय से नैनी सेंट्रल जेल में ही बंद हैं।

मालूम हो कि 5 जुलाई 2005 में हुए आतंकी हमले में दो लोग मारे गए थे, तो वहीं कुछ सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए थे। मामले में पांच आरोपी डॉ. इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अजीज और फारुक जेल में बंद है। फैसले के मद्देनजर अयोध्या और नैनी जेल में सुरक्षा को पुख्ता किया गया था। पिछले 14 साल से मामले में सुनवाई और ट्रायल चल रहा था। एक लंबी सुनवाई के बाद जज ने 18 जून की तारीख फैसले के लिए तय की थी।

जांच के दौरान पुलिस ने पांच लोगों को साजिश रचने, आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिन आतंकियों ने हमला किया था, उन्हें तभी ढेर कर दिया गया था। 14 साल की सुनवाई में कुल 63 लोगों से पूछताछ हुई, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई।

5 जुलाई 2005 को हुआ ये हमला तब हुआ था जब रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद कॉम्पल्केस पुख्ता सुरक्षा में था। लेकिन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने इसे निशाना बनाया। सभी आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में घुसे थे।

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