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Ayodhya Case : CJI बोले, अयोध्या मामले में तय कार्यक्रम के हिसाब से नहीं हो रही है चीजें
अयोध्या/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने शुक्रवार को अयोध्या जमीन विवाद मामले में तय समय सीमा में सभी दलीलों को पूरा नहीं करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। एक मुस्लिम पक्षकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शेखर नाप्दे अदालत में बहस कर रहे थे।
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील शेखर नफाडे से चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप अपनी दलील कब तक पूरी कर लेंगे? इसपर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने 2 घंटे मांगे थे, लेकिन अभी 45 मिनट ही हुए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी बहस पूरी हुई।
इस बीच शेखर नफाडे ने कहा कि मुझे बहस पूरी करने के लिए 30 मिनट और दिए जाएं, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। अब सोमवार को शेड्यूल के हिसाब से हिंदू पक्ष को बहस करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यदि 18 अक्टूबर तक सभी दलीलें पूरी हो जाती हैं, तो चार हफ्तों में फैसला देना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं होगा।
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील शेखर नफाडे से चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप अपनी दलील कब तक पूरी कर लेंगे? इसपर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने 2 घंटे मांगे थे, लेकिन अभी 45 मिनट ही हुए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी बहस पूरी हुई।
इस बीच शेखर नफाडे ने कहा कि मुझे बहस पूरी करने के लिए 30 मिनट और दिए जाएं, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। अब सोमवार को शेड्यूल के हिसाब से हिंदू पक्ष को बहस करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यदि 18 अक्टूबर तक सभी दलीलें पूरी हो जाती हैं, तो चार हफ्तों में फैसला देना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं होगा।
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