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योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुआ मामला वापस लेने की मंजूरी
निशा शर्मा
चंडीगढ़। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद रोहतक में दर्ज केस वापस हो गया है। पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने इस मामले में अदालत में पेश होकर केस वापस लेने के लिए अर्जी लगाई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान मामला वापस लेने की मंजूरी दे दी। अदालत की तरफ से इससे पहले बाबा रामदेव के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।
हरियाणा में फरवरी, 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में आगजनी हुई थी। बाद में सामाजिक सद्भाव के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया था और इसमें बाबा रामदेव ने भी भाषण दिया था। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने जनसभा में भड़काऊ भाषण दिया, लेकिन पुलिस ने रामदेव के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया।
इस पर बतरा ने अदालत में बाबा के खिलाफ याचिका लगाई, फिर अदालत के आदेश पर ही भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। तब से ही इस मामले की अदालत में सुनवाई चल रही थी। अदालत में पेश नहीं होने पर बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।
चंडीगढ़। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद रोहतक में दर्ज केस वापस हो गया है। पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने इस मामले में अदालत में पेश होकर केस वापस लेने के लिए अर्जी लगाई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान मामला वापस लेने की मंजूरी दे दी। अदालत की तरफ से इससे पहले बाबा रामदेव के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।
हरियाणा में फरवरी, 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में आगजनी हुई थी। बाद में सामाजिक सद्भाव के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया था और इसमें बाबा रामदेव ने भी भाषण दिया था। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने जनसभा में भड़काऊ भाषण दिया, लेकिन पुलिस ने रामदेव के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया।
इस पर बतरा ने अदालत में बाबा के खिलाफ याचिका लगाई, फिर अदालत के आदेश पर ही भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। तब से ही इस मामले की अदालत में सुनवाई चल रही थी। अदालत में पेश नहीं होने पर बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।
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