Advertisement
CAA विरोधी प्रदर्शनकारी के खिलाफ जारी वसूली नोटिस पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की रोक
प्रयागराज। शहर में 19 दिसंबर से शुरू हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरोध में सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट किए जाने के आरोप में कानपुर के निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ जारी वसूली नोटिस पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान को अंतरिम राहत में, न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम की पीठ ने गुरुवार को अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) द्वारा जारी नोटिस पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस तरह के आदेशों की जांच कर रही है।
फैजान के वकील ने वसूली नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि वसूली नोटिस एक एडीएम द्वारा जारी किया गया था जबकि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह कहा गया है कि इस तरह का आदेश केवल सेवारत या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या 'दावा आयुक्त' के रूप में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिया जा सकता है।
फैजान के वकील ने वसूली नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि वसूली नोटिस एक एडीएम द्वारा जारी किया गया था जबकि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह कहा गया है कि इस तरह का आदेश केवल सेवारत या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या 'दावा आयुक्त' के रूप में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिया जा सकता है।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement