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राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अधीनस्थ समस्त सिविल न्यायालय 30 मई से 26 जून तक बंद रहेंगे

जयपुर,। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर
के अधीनस्थ समस्त सिविल न्यायलय ग्रीष्मावकाश
के कारण सोमवार 30 मई 2022 से रविवार 26 जून 2022 (कुल 28 दिवस) तक बंद
रहेंगे, लेकिन
इस दौरान शीतकालीन अवकाश की भांति आवश्यक प्रकृति का सिविल कार्य संबंधित पीठासीन
अधिकारी, लिंक अधिकारी द्वारा संपादित किया जायेगा।
रजिस्ट्रार प्रशासन, राजस्थान उच्च न्यायल जोधपुर, युधिष्ठिर शर्मा की ओर से इस संबंध में जारी आदेशानुसार उक्त ग्रीष्मावकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश सहित सभी पीठासीन अधिकारीगण अपने न्यायलयों में लंबित फौजदारी प्रकरण एवं ग्रीष्मावकाश हेतु अंतरिम फौजदारी प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण का कार्य करेंगे।
आदेशानुसार 11 जुलाई 2022 तक समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित प्रारूप में उक्त अवधि में कितने प्रकरणों का अन्तकरण व निस्तारण किया गया कि जानकारी भी ई-मेल एवं डाक से भिजवानी होगी। साथ ही न्यायालयों में जिन अनुभागों (शाखाओं) में काम बकाया पड़ा है उसमें नियुक्त कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश की अवधि में अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं होगी और वे सदा की तरह अपना कार्य करते रहेंगे, ताकि जब न्यायालय खुले तब कार्य बकाया न रहे। सिविल मामलों में सभी वाद पत्र अपीलें जो न्यायालय बन्द न होने की परिस्थिति में ग्रीष्मावकाश की अवधि में प्रस्तुत की जाती वह न्यायलय खुलने के दिन प्रस्तुत की जायेगी।
रजिस्ट्रार प्रशासन, राजस्थान उच्च न्यायल जोधपुर, युधिष्ठिर शर्मा की ओर से इस संबंध में जारी आदेशानुसार उक्त ग्रीष्मावकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश सहित सभी पीठासीन अधिकारीगण अपने न्यायलयों में लंबित फौजदारी प्रकरण एवं ग्रीष्मावकाश हेतु अंतरिम फौजदारी प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण का कार्य करेंगे।
आदेशानुसार 11 जुलाई 2022 तक समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित प्रारूप में उक्त अवधि में कितने प्रकरणों का अन्तकरण व निस्तारण किया गया कि जानकारी भी ई-मेल एवं डाक से भिजवानी होगी। साथ ही न्यायालयों में जिन अनुभागों (शाखाओं) में काम बकाया पड़ा है उसमें नियुक्त कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश की अवधि में अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं होगी और वे सदा की तरह अपना कार्य करते रहेंगे, ताकि जब न्यायालय खुले तब कार्य बकाया न रहे। सिविल मामलों में सभी वाद पत्र अपीलें जो न्यायालय बन्द न होने की परिस्थिति में ग्रीष्मावकाश की अवधि में प्रस्तुत की जाती वह न्यायलय खुलने के दिन प्रस्तुत की जायेगी।
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