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पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी में रोस्टर रजिस्टर लागू
चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पदोन्नतियों सम्बन्धी रोस्टर रजिस्टर लागू कर दिया गया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य के अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन तेजिन्दर कौर आईएएस (सेवामुक्त) ने बताया कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कर्मचारी महिंदर राज द्वारा लिखित तौर पर आयोग को शिकायत की गई थी कि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नती के समय आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच आयोग के ग़ैर-सरकारी सदस्य ज्ञान चंद दीवाली को सौंपी गई थी जिन्होंने जांच में शिकायत को सही पाया जिस पर आयोग ने गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी को आदेश दिए गए कि वह पदोन्नतियों में आरक्षण को नियमों के अनुसार लागू करें।
तेजिन्दर कौर ने बताया कि आयोग की हिदायतों पर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी सिंडिकेट से 10-02-2020 को मंजूरी लेकर आरक्षण लागू करने सम्बन्धी पत्र जारी कर दिया गया है और इस सम्बन्धी आयोग को लिखित तौर पर सूचित किया गया है और रोस्टर सम्बन्धी जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाईट पर भी अपलोड कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच आयोग के ग़ैर-सरकारी सदस्य ज्ञान चंद दीवाली को सौंपी गई थी जिन्होंने जांच में शिकायत को सही पाया जिस पर आयोग ने गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी को आदेश दिए गए कि वह पदोन्नतियों में आरक्षण को नियमों के अनुसार लागू करें।
तेजिन्दर कौर ने बताया कि आयोग की हिदायतों पर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी सिंडिकेट से 10-02-2020 को मंजूरी लेकर आरक्षण लागू करने सम्बन्धी पत्र जारी कर दिया गया है और इस सम्बन्धी आयोग को लिखित तौर पर सूचित किया गया है और रोस्टर सम्बन्धी जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाईट पर भी अपलोड कर दी गई है।
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