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रामपुर में दूसरे को फंसाने के चक्कर में खुद अपने ही जाल में फंसा आरोपी
रामपुर । एक व्यक्ति
का आरोप है कि उसे गोली मारी और उसके नाबालिग बेटे का अपहरण करने का आरोप
किया, जांच से पता चला है कि कथित आरोपी 80 प्रतिशत विकलांगता वाला एक
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति था।
जयपाल सिंह ने टांडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें रियाज नाम के
एक व्यक्ति पर गोली चलाने और उसके आठ साल के बेटे का अपहरण करने का आरोप
लगाया गया था।
टांडा पुलिस ने शारीरिक रूप से अक्षम रियाज को गिरफ्तार कर लिया।
रामपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकित मित्तल ने कहा, मामला शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था, फिर भी हमने शिकायत के बाद मंगलवार को रियाज को गिरफ्तार कर लिया। रियाज 80 प्रतिशत विकलांग था और मुश्किल से चल पाता था। पुलिस टीम ने फिर बरामद किया। लड़का, जिसे उसके पिता ने छिपा कर रखा था।
एसपी ने कहा कि जांच से पता चला है कि जयपाल ने रियाज को फंसाने के लिए अपने हाथ में खुद को गोली मार ली थी, जो बार-बार उससे लिया हुआ कर्ज वापस करने के लिए कह रहा था।
एसपी ने कहा, जयपाल पर धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 182 (गलत सूचना, किसी अन्य व्यक्ति की चोट के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के इरादे से झूठी सूचना), 193 (दंड) के तहत मामला दर्ज किया गया है। झूठे सबूत के लिए), 211 (घायल करने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा)। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
--आईएएनएस
टांडा पुलिस ने शारीरिक रूप से अक्षम रियाज को गिरफ्तार कर लिया।
रामपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकित मित्तल ने कहा, मामला शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था, फिर भी हमने शिकायत के बाद मंगलवार को रियाज को गिरफ्तार कर लिया। रियाज 80 प्रतिशत विकलांग था और मुश्किल से चल पाता था। पुलिस टीम ने फिर बरामद किया। लड़का, जिसे उसके पिता ने छिपा कर रखा था।
एसपी ने कहा कि जांच से पता चला है कि जयपाल ने रियाज को फंसाने के लिए अपने हाथ में खुद को गोली मार ली थी, जो बार-बार उससे लिया हुआ कर्ज वापस करने के लिए कह रहा था।
एसपी ने कहा, जयपाल पर धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 182 (गलत सूचना, किसी अन्य व्यक्ति की चोट के लिए अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के इरादे से झूठी सूचना), 193 (दंड) के तहत मामला दर्ज किया गया है। झूठे सबूत के लिए), 211 (घायल करने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा)। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
--आईएएनएस
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