Advertisement
नाबालिग को तंबाकू बेचने पर हो सकती है 7 वर्ष की सजा: सिविल सर्जन
पंचकूला। सिविल सर्जन डाॅ. योगेश शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचने पर 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि तंबाकू के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव व तंबाकू बेचने से संबंधित हिदायतों के बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है।
सिविल सर्जन के निर्देश पर आज इसी तरह का जागरूकता कार्यक्रम आज सेक्टर-6 के जिमखाना क्लब में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों, थोक विक्रेताओं, होटल व रैस्टोरैंट मालिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों, होटल व रैस्टोरेंट संचालको को तंबाकू निंयत्रण से संबंधित कोटपा कानून की जानकारी देना है।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डाॅ0 परविंद्र सिंह ने कहा कि तंबाकू विक्रेताओं को कोटपा कानून की जानकारी न होने के कारण वे इसके नियमों का उल्लंघन कर लेते है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसमें सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू निर्माता कंपनियां भी कई बार तंबाकू विक्रेताओं को सही जानकारी नहीं देती, जिसके कारण दुकानदार अपनी दुकानों पर तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापन इत्यादि लगा लेते है, जोकि कानूनी तौर पर सही नही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ औचक निरीक्षण करके नियमों की अवेहना करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाही भी अमल में लाई जाती है।
सिविल सर्जन के निर्देश पर आज इसी तरह का जागरूकता कार्यक्रम आज सेक्टर-6 के जिमखाना क्लब में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों, थोक विक्रेताओं, होटल व रैस्टोरैंट मालिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों, होटल व रैस्टोरेंट संचालको को तंबाकू निंयत्रण से संबंधित कोटपा कानून की जानकारी देना है।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डाॅ0 परविंद्र सिंह ने कहा कि तंबाकू विक्रेताओं को कोटपा कानून की जानकारी न होने के कारण वे इसके नियमों का उल्लंघन कर लेते है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसमें सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू निर्माता कंपनियां भी कई बार तंबाकू विक्रेताओं को सही जानकारी नहीं देती, जिसके कारण दुकानदार अपनी दुकानों पर तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापन इत्यादि लगा लेते है, जोकि कानूनी तौर पर सही नही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ औचक निरीक्षण करके नियमों की अवेहना करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाही भी अमल में लाई जाती है।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
पंचकुला़
हरियाणा से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement