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हरियाणा में एक ही दिन में पकड़ी गई 55 लाख रुपये की बिजली चोरी
पंचकुला । बिजली के अवैध प्रयोग और बिजली चोरी को रोकने के लिए हरियाणा के बिजली निगम प्रयत्नरत हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के आप्रेशन व विजीलैंस विंग द्वारा 6 जून, को लगभग 3000 सरकारी आवासीय परिसरों व 200 से अधिक निजी परिसरों में छापेमारी की गई जहां 55 लाख रुपए से अधिक की बिजली चोरी पकड़ी गयी तथा 98 मीटरों को संशय के आधार पर पैक भी किया गया है।
यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने यहां बताया कि विभाग द्वारा दोषी उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जुर्माना न जमा करवाने वाले दोषियों पर एफ.आई.आर. दर्ज करवा, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। विभाग द्वारा बिजली चोरी में सम्मिलित सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माने के साथ साथ विभागीय कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को भी सूचित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि उत्तर हरियाणा के सर्कल अंबाला में 7 सरकारी कर्मचारियों पर 2.56 लाख रुपए व 14 निजी उपभोक्ताओं पर 6.17 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया, जबकि सर्कल यमुनानगर में 10 कर्मचारियों पर 3.02 लाख रुपए, पानीपत में 2 कर्मचारियों पर 55 हजार व 21 निजी उपभोक्ताओं पर 4.75 लाख रुपए, सोनीपत में 21 निजी उपभोक्ताओं पर 5.73 लाख रुपए, रोहतक में 2 कर्मचारियों पर 1.75 लाख रुपए व 23 निजी उपभोक्ताओं पर 4.74 लाख रुपए, कुरुक्षेत्र में 3 कर्मचारियों पर 27 हजार रुपए, कैथल में 1 कर्मचारी पर 12 हजार रुपए व 4 निजी उपभोक्ताओं पर 69 हजार रुपए और झज्जर सर्कल में 2 कर्मचारियों पर 85 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार दक्षिण हरियाणा क्षेत्र में 70 सरकारी कर्मचारियों पर लगभग 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील है कि अपने आस पास होने वाली बिजली चोरी की जानकारी निगम को दें तथा इसके एवज में पुरस्कार पाएं। बिजली निगमों के सभी उपमंडल कार्यलयों की ओर से जारी किए गए नंबरों पर फोन या वॉट्सएप के द्वारा बिजली चोरी के बारे में जानकारी दी जा सकती है, इसके अतिरिक्त सभी एक्स.ई.एन. (कार्यकारी अभियंता), एस.ई.(अधीक्षक अभियंता), चीफ इंजीनीयर (मुख्य अभियंता) अथवा मुख्यालय पर तैनात सीनियर अधिकारियों से वॉट्सएप द्वारा संपर्क करके भी बिजली चोरी के बारे में जानकारी दी जा सकती है। जिस पर अधिकारियों की ओर से तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विभाग द्वारा जारी किए टाॅल फ्री नंबर 18001801011 पर कार्य दिवस में सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। बिजली चोरी के सम्बंध में जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और विभाग की ओर से उन्हें ईनाम के तौर पर नकद राशि का भी प्रावधान है।
यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने यहां बताया कि विभाग द्वारा दोषी उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जुर्माना न जमा करवाने वाले दोषियों पर एफ.आई.आर. दर्ज करवा, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। विभाग द्वारा बिजली चोरी में सम्मिलित सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माने के साथ साथ विभागीय कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को भी सूचित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि उत्तर हरियाणा के सर्कल अंबाला में 7 सरकारी कर्मचारियों पर 2.56 लाख रुपए व 14 निजी उपभोक्ताओं पर 6.17 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया, जबकि सर्कल यमुनानगर में 10 कर्मचारियों पर 3.02 लाख रुपए, पानीपत में 2 कर्मचारियों पर 55 हजार व 21 निजी उपभोक्ताओं पर 4.75 लाख रुपए, सोनीपत में 21 निजी उपभोक्ताओं पर 5.73 लाख रुपए, रोहतक में 2 कर्मचारियों पर 1.75 लाख रुपए व 23 निजी उपभोक्ताओं पर 4.74 लाख रुपए, कुरुक्षेत्र में 3 कर्मचारियों पर 27 हजार रुपए, कैथल में 1 कर्मचारी पर 12 हजार रुपए व 4 निजी उपभोक्ताओं पर 69 हजार रुपए और झज्जर सर्कल में 2 कर्मचारियों पर 85 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार दक्षिण हरियाणा क्षेत्र में 70 सरकारी कर्मचारियों पर लगभग 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील है कि अपने आस पास होने वाली बिजली चोरी की जानकारी निगम को दें तथा इसके एवज में पुरस्कार पाएं। बिजली निगमों के सभी उपमंडल कार्यलयों की ओर से जारी किए गए नंबरों पर फोन या वॉट्सएप के द्वारा बिजली चोरी के बारे में जानकारी दी जा सकती है, इसके अतिरिक्त सभी एक्स.ई.एन. (कार्यकारी अभियंता), एस.ई.(अधीक्षक अभियंता), चीफ इंजीनीयर (मुख्य अभियंता) अथवा मुख्यालय पर तैनात सीनियर अधिकारियों से वॉट्सएप द्वारा संपर्क करके भी बिजली चोरी के बारे में जानकारी दी जा सकती है। जिस पर अधिकारियों की ओर से तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विभाग द्वारा जारी किए टाॅल फ्री नंबर 18001801011 पर कार्य दिवस में सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। बिजली चोरी के सम्बंध में जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और विभाग की ओर से उन्हें ईनाम के तौर पर नकद राशि का भी प्रावधान है।
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