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व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 25, 500 रुपये जुर्माना वसूला
धर्मशाला। जिला
नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
कांगड़ा, राजीव शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश
विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 तथा हिमाचल
प्रदेश व्यापारिक वस्तुएं नियंत्रण आदेश 1981 की विभिन्न
धाराओं की उल्लघंना करने पर जिला में कार्यरत विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 25, 500 रुपये जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें 3 सहकारी सभाओं को 3500 रुपये, एक फ्लोर मिल को 5 हजार रुपये, एक लाइसेंसधारक को 1000 रुपये तथा चार थोक
केन्द्रों को 16 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
उन्होंने बताया कि जुर्माने की यह राशि प्रतिभूति राशि को जब्त करने की एवज में वसूली गई। उन्होंने बताया कि विभाग के निरीक्षण दल तथा क्षेत्रीय निरीक्षकों ने जिले में विभिन्न सहकारी सभाओं, थोक केन्द्रों तथा लाइसेंसधारकों का निरीक्षण किया, जिस दौरान कार्यप्रणाली में अनियमितताएं पाई गईं।
उन्होंने जिला में कार्यरत सभी सहकारी सभाओं को नियमानुसार प्रतिदिन मूल्य सूची, स्टाक रजिस्टर और सूचना पट्ट प्रदर्शित करना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी दुकानदार कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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उन्होंने बताया कि जुर्माने की यह राशि प्रतिभूति राशि को जब्त करने की एवज में वसूली गई। उन्होंने बताया कि विभाग के निरीक्षण दल तथा क्षेत्रीय निरीक्षकों ने जिले में विभिन्न सहकारी सभाओं, थोक केन्द्रों तथा लाइसेंसधारकों का निरीक्षण किया, जिस दौरान कार्यप्रणाली में अनियमितताएं पाई गईं।
उन्होंने जिला में कार्यरत सभी सहकारी सभाओं को नियमानुसार प्रतिदिन मूल्य सूची, स्टाक रजिस्टर और सूचना पट्ट प्रदर्शित करना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी दुकानदार कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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