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गुजरात दंगा : जाफरी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। साल 2002 के गुजरात दंगे मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री
नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दी गई क्लीनचिट को
चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा। इस
मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने
याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और दीपक गुप्ता की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उस एसआईटी क्लोजर रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करना होगा जिसने मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। इसलिए अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। एसआईटी ने 8 फरवरी 2012 मोदी को यह कहते हुए क्लीनचिट दे दी थी कि मामला चलाने के लिए उनके खिलाफ सबूत नहीं हैं।
2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी एसआईटी के इस क्लीनचिट का समर्थन करते हुए जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने 2002 में हुए दंगों के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीनचिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। उस दौरान गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी तब तक पीएम बन चुके थे। जाकिया जाफरी ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
साबरमती ट्रेन की आग के बाद दंगे भडक़े थे...
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और दीपक गुप्ता की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उस एसआईटी क्लोजर रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करना होगा जिसने मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। इसलिए अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। एसआईटी ने 8 फरवरी 2012 मोदी को यह कहते हुए क्लीनचिट दे दी थी कि मामला चलाने के लिए उनके खिलाफ सबूत नहीं हैं।
2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी एसआईटी के इस क्लीनचिट का समर्थन करते हुए जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने 2002 में हुए दंगों के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीनचिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। उस दौरान गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी तब तक पीएम बन चुके थे। जाकिया जाफरी ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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