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7 साल पुराने हत्या के मामले में 18 दोषियों को उम्रकैद
श्रीगंगानगर। श्रीकरणपुर में एडीजे विजयसिंह सींवर ने शुक्रवार को सुनाए निर्णय में हत्या के आरोप में दोषी 18 लोगों का उम्रकैद और दो-दो हजार जुर्माने से दंडित किया है। दूसरे पक्ष के दस लोगों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
मामला सात साल पहले गांव 53जीजी की रोही का है। इसमें मौसेरे भाइयों में खेत के खाले पर एक कीकर के पेड़ को लेकर आपसी विवाद के बाद खूनी झड़प हुई। इसमें दोनों पक्षों में फायरिंग भी हुई जिसमें व्यक्ति की मौत हाे गई थी। निर्मलचंद की मौत को लेकर उसके भाई रमेशचंद निवासी 53 जीजी ने हत्या के आरोप में नामजद केस दर्ज करवाया था। मामले में निर्णय सुनाने से पहले ही दोनों पक्षों में फिर से टकराव की आशंका में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस थाने में 18 नवंबर 2011 को रमेशचंद पुत्र लक्ष्मणराम कंबोज निवासी 53 जीजी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी।
मामला सात साल पहले गांव 53जीजी की रोही का है। इसमें मौसेरे भाइयों में खेत के खाले पर एक कीकर के पेड़ को लेकर आपसी विवाद के बाद खूनी झड़प हुई। इसमें दोनों पक्षों में फायरिंग भी हुई जिसमें व्यक्ति की मौत हाे गई थी। निर्मलचंद की मौत को लेकर उसके भाई रमेशचंद निवासी 53 जीजी ने हत्या के आरोप में नामजद केस दर्ज करवाया था। मामले में निर्णय सुनाने से पहले ही दोनों पक्षों में फिर से टकराव की आशंका में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस थाने में 18 नवंबर 2011 को रमेशचंद पुत्र लक्ष्मणराम कंबोज निवासी 53 जीजी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी।
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