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10 रुपए का सिक्का करवा सकता है जेल! नहीं लेने वालों के लिए करें ऐसा...

नई
दिल्ली। आजकल बाजारों में देखा जा रहा है कि लोग 10 रुपए का सिक्के लेने
से मना देते है। लेकिन अगर आप के पास 10 रुपए के सिक्के है और आप किसी
दुकान से सामान लेकर 10 रुपए का सिक्का देते और अगर वो सिक्के लेने से मना
कर देता है तो आप उस दुकानदार पर पुलिस में केस दर्ज करवा सकते है।
आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की...
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एक गाइडलाइन जारी की है। जिसमें बताया गया है कि 10 रुपए का सिक्का पूरी तरह से वैध है। लोग लेनदेन में 10 रुपए के सिक्कों का खुलकर इस्तेमाल करें। अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार दस रुपए का सिक्का लेने से मना करता है, तो उसके खिलाफ धारा 489(ए), 489(ई) और आईपीसी की धारा 121 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
रोहतक डीम ने की कार्रवाई...
आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की...
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एक गाइडलाइन जारी की है। जिसमें बताया गया है कि 10 रुपए का सिक्का पूरी तरह से वैध है। लोग लेनदेन में 10 रुपए के सिक्कों का खुलकर इस्तेमाल करें। अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार दस रुपए का सिक्का लेने से मना करता है, तो उसके खिलाफ धारा 489(ए), 489(ई) और आईपीसी की धारा 121 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
रोहतक डीम ने की कार्रवाई...
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