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UP : कोर्ट ने चाचा को बलात्कार का दोषी माना, 10 साल की कैद
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध हो जाने पर रिश्ते के चाचा को 10 साल की कैद की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश शमशुल हक की अदालत ने बिवांर थाना क्षेत्र के जल्ला गांव निवासी बउआ को रिश्ते की भतीजी का अपहरण कर उसके साथ जबरन शादी करने और फिर छह माह तक दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि 27 मार्च, 2014 को बउआ अपने फुफेरे भाई की 17 साल की लड़की को बहला-फुसलाकर उसके घर से ले जाकर पहले कानपुर फिर ओडिशा में रखा, जहां उसके साथ जबरन शादी कर ली और छह माह तक उसका दुष्कर्म करता रहा। इस मामले में लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी।
उन्होंने बताया कि 27 मार्च, 2014 को बउआ अपने फुफेरे भाई की 17 साल की लड़की को बहला-फुसलाकर उसके घर से ले जाकर पहले कानपुर फिर ओडिशा में रखा, जहां उसके साथ जबरन शादी कर ली और छह माह तक उसका दुष्कर्म करता रहा। इस मामले में लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी।
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