Sentenced to 20-20 years accused of gang rape-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Apr 19, 2024 6:28 am
Location
Advertisement

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल की सजा

khaskhabar.com : मंगलवार, 05 जून 2018 7:27 PM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल की सजा
सवाई माधोपुर। जिला एवं सैशन कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना किया है। तीन साल पूर्व जिला मुख्यालय के कुंडेरा गांव में आज से करीब 3:30 साल पूर्व दो आरोपियों द्वारा एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।

टोंक की रहने वाली पीड़िता एक शादी समारोह में शामिल होने कुंडेरा गांव में आई थी। यहां आरोपियों के चंगुल में फंस गई। दोनों ही आरोपी संजय वर्मा, गजेंद्र वर्मा निवासी कुंडेरा ने पीड़िता के साथ बारी बारी दुष्कर्म किया। यह घटना 19 दिसंबर 2014 को घटी जिसमें पीड़िता ने घटना के बाद आप बीती अपने परिजनों को सुनाई। 21 दिसंबर 2014 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया जब से ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।
इस मामले में मंगलवार को साढ़े तीन साल बाद सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को न्याय मिला । अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति न्यायालय जज बालकृष्ण मिश्र ने पूरे मामले की बहस के बाद अपना निर्णय सुनाया इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई जिसमें सामूहिक दुष्कर्म के दोनों ही आरोपियों को बीस बीस साल की सजा सुनाई। इन दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी आरोप गैंगरेप IPC की धारा 366 के तहत 10 साल का कठोर कारावास, पांच हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई अर्थदंड पूरा नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त कठोर कारावास वही आईपीसी की धारा 376 में भी दोनों आरोपियों को बीस बीस साल का कारावास दस हजार का अर्थदंड सुनाई अर्थदंड नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास देने के आदेश दिए ।दोनों ही आरोपी संजय पुत्र ओमप्रकाश वर्मा गजेंद्र पुत्र राम किशोर वर्मा निवासी कुंडेरा इस मामले में साडे तीन साल से ही पुलिस अभिरक्षा में चल रहे थे ऐसे में आज मुकदमे में अंतिम दौर के चलते st ,sc विशेष जज बालकृष्ण मिश्र ने दोनों को सामूहिक सजा के रूप में बीस बीस साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

Advertisement
Khaskhabar Rajasthan Facebook Page:
Advertisement
Advertisement