Advertisement
नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 साल की कैद
कुरुक्षेत्र। तीन साल पूर्व शाहाबाद की कृष्णा मंदिर
कॉलोनी से 15 वर्षीय नाबालिग युवती को भगा कर ले जाने व बलात्कार करने के
एक आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने
आरोपी को दोषी मानते हुऐ 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी एस के मितल ने बताया कि शाहबाद थाना के कृष्णा मंदिर कॉलोनी की रहने वाली विवाहित महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से अचानक लापता हो गई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करके छानबीन की तो पता चला कि अटारी कॉलोनी में रहने वाला अनिल वासी मुकंदपुर काच्छा जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश शादी करने की कह कर युवती को भगाकर ले गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन करते हुए आरोपी के घर उत्तर प्रदेश से नाबालिग लड़की को बरामद किया था। युवती का मेडिकल चेकअप करवाया गया जिसमें युवती के साथ बलात्कार होने तथा गर्भवती होने का खुलासा हुआ था। अपने बयान मे युवती ने बताया कि उसकी अनिल नाम के व्यक्ति से से जान पहचान थी।
एक दिन मौका पाकर अनिल उसे शादी करने के की नीयत से अपने गाँव यूपी ले गया। वहां गांव के ही मन्दिर में शादी की थी। उसके बाद आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था। थाना शाहबाद पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार वासी मुकुलपुर काच्छा जिला प्रतापगढ यू पी को गिरफ्तार करके अदालत मे पेश किया था।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पूनम सुनेजा की अदालत मे चल रही थी। अदालत ने नाबालिगा के ब्यानो और दोनो पक्षो की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुऐ फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी अनिल को धारा 365 मे 3 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना , 366A मे 7 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना , धारा 6 पोक्सो एक्ट मे 10 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सूरत मे 4 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी एस के मितल ने बताया कि शाहबाद थाना के कृष्णा मंदिर कॉलोनी की रहने वाली विवाहित महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से अचानक लापता हो गई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करके छानबीन की तो पता चला कि अटारी कॉलोनी में रहने वाला अनिल वासी मुकंदपुर काच्छा जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश शादी करने की कह कर युवती को भगाकर ले गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन करते हुए आरोपी के घर उत्तर प्रदेश से नाबालिग लड़की को बरामद किया था। युवती का मेडिकल चेकअप करवाया गया जिसमें युवती के साथ बलात्कार होने तथा गर्भवती होने का खुलासा हुआ था। अपने बयान मे युवती ने बताया कि उसकी अनिल नाम के व्यक्ति से से जान पहचान थी।
एक दिन मौका पाकर अनिल उसे शादी करने के की नीयत से अपने गाँव यूपी ले गया। वहां गांव के ही मन्दिर में शादी की थी। उसके बाद आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था। थाना शाहबाद पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार वासी मुकुलपुर काच्छा जिला प्रतापगढ यू पी को गिरफ्तार करके अदालत मे पेश किया था।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पूनम सुनेजा की अदालत मे चल रही थी। अदालत ने नाबालिगा के ब्यानो और दोनो पक्षो की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुऐ फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी अनिल को धारा 365 मे 3 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना , 366A मे 7 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना , धारा 6 पोक्सो एक्ट मे 10 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सूरत मे 4 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
Advertisement
यह भी प�?े
Advertisement
कुरुक्षेत्र
हरियाणा से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement