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कोर्ट ने दी अभिनेत्री कोइना मित्रा को 6 माह की सजा, यहां जानें क्या है मामला
मुंबई। अभिनेत्री कोइना मित्रा (Koena Mitra) को एक कोर्ट ने चेक बाउंस (check bounce ) के मामले में छह माह की सजा की सुनाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही मॉडल पूनम सेठी की ओर से दर्ज कराए गए इस मामले में कोइना से 1.64 लाख रुपए के ब्याज सहित 4.64 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है।
आपको बताते जाए कि पूनम सेठी ने साल 2013 में कोइना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि बैंक में पैसे नहीं होने का कारण कोइना के दिए चेक बाउंस हो गए। कोइना ने सारे आरोपों से मना करते हुए कहा कि वह इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने कोइना की ओर से दी गई दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया।
आपको बताते जाए कि पूनम सेठी ने साल 2013 में कोइना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि बैंक में पैसे नहीं होने का कारण कोइना के दिए चेक बाउंस हो गए। कोइना ने सारे आरोपों से मना करते हुए कहा कि वह इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने कोइना की ओर से दी गई दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया।
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