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क्या आपकी कार चोरी हो गई है? इस आसान तरीके से कर सकते है कार थेफ़्ट क्लेम फाइल

khaskhabar.com : मंगलवार, 03 सितम्बर 2019 2:30 PM (IST)
क्या आपकी कार चोरी हो गई है? इस आसान तरीके से कर सकते है कार थेफ़्ट क्लेम फाइल
शहरों में जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे ही सड़को पर गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है विभिन्न बैंको द्वारा कार लोन ऑफर, कार लोन की सहायता से बहुत से लोग अपने गाड़ी लेने के सपने को साकार कर पा रहे है।

भारत में गाड़ियों का चोरी होना एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। कुछ लोग अपनी गाड़ी अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्क करते है, तो कुछ लोग जहाँ जगह दिख जाये वही अपनी गाडी पार्क कर देते है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, अधिकांश गाड़ियाँ अनधिकृत पार्किंग स्थलों से चुराई जाती है।

अगर तथ्यों की बात की जाये, प्रमुख समाचार पत्र- द हिन्दू के अनुसार वर्ष 2018 में गाडी चोरी होने के 44,158 केस दर्ज हुए थे। 10 जनवरी, 2019 तक केवल 19.6 % केस सुलझ पाए थे।

कार लेना- एक सपने का साकार होना

किसी भी व्यक्ति के लिए, कार खरीदना एक सपना होता है| कुछ व्यक्ति कठिन परिश्रम कर पैसे जोड़कर कार खरीदने के अपने सपने को साकार करते है तो कुछ व्यक्ति कार लोन लेकर अपने इस सपने को साकार करते है। ऐसे में जब किसी की कार चोरी हो जाये, तो उसपे क्या बीतती है वह उस व्यक्ति के लिए शब्दों में बया कर पाना ज़रा कठिन होगा।

मोटर इन्शुरन्स की ज़रूरत

वैसे तो भारत में थर्ड पार्टी मोटर इन्शुरन्स लेना अनिवार्य है, परन्तु थर्ड पार्टी मोटर इन्शुरन्स कार थेफ़्ट इन्शुरन्स कवरेज नहीं प्रदान करता। अगर आप चाहते है कि आपकी कार को सम्पूर्ण सुरक्षा जैसे थेफ़्ट इन्शुरन्स कवरेज मिले तो आप कम्प्रेहैन्सिव कार इन्शुरन्स का चयन करेकम्प्रेहैन्सिव कार इन्शुरन्स प्रीमियम आपको थोड़ा महँगा लग सकता है। मोटर
इन्शुरन्स एक्सपर्ट्स के अनुसार- मन की शांति के लिए कम्प्रेहैन्सिव कार इन्शुरन्स लेना एक सही फैसला है।

कार चोरी हो हो गई? ऐसे करे थेफ़्ट क्लेम फाइल

अगर आपकी कार चोरी हो गई है और आपने अपनी कार के लिए कम्प्रेहैन्सिव कार इन्शुरन्स लिया है तो घबराये नहीं।
नीचे दिए गई युक्तियाँ आपको अपने कार इन्शुरन्स का क्लेम फाइल करने में सहायता करेंगी।

1. हड़बड़ाए नहीं

सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखे| वो कहते है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। कही ऐसा ना हो कि हड़बड़ाहट में आप कुछ ऐसा कर जाये जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़े।

इसलिए, शांति बनाये रखे

2. इन्शुरन्स कंपनी को सूचित करे

जैसे ही आपको पता चले कि आपकी कार चोरी हो गई है, वैसे ही अपने कार इन्शुरन्स प्रोवाइडर को इसकी सूचना दें।
यह सूचना आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर ईमेल द्वारा सकते है।

धयान दे- अगर आप ऐसा करने से चूक जाते है तो इसमें आपका नुक्सान हो सकता है।

3. आर टी औ को सूचित करे

इन्शुरन्स कंपनी को सूचित करने के बाद अपने आर टी औ को अपनी कार की चोरी के बारे में सूचित करे।

इसके बाद आप निम्न चरणों का पालन करें:

1. ऍफ़ आई आर दर्ज कराये

बिना वक़्त गवाए, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाए और ऍफ़ आई आर दर्ज कराये | ऍफ़ आई आर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो थेफ़्ट क्लेम फाइल करने के लिए अनिवार्य है। आपकी दर्ज कराई गई ऍफ़ आई आर इस बात का प्रमाण होगी की आपकी कार चोरी हो गयी है| ऍफ़ आई आर के बैगैर आप थेफ़्ट क्लेम फाइल नहीं कर सकते।

ऍफ़ आई आर दर्ज कराने के बाद पुलिस आपकी कार ढूंढने का प्रयास करेगी। अगर आपकी कार मिल जाती है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा| अगर आपकी कार नहीं मिल पाती है तो कुछ समय के पश्चात् आपको नॉन ट्रेसएबल रिपोर्ट दी जाएगी।

आगे क्या करे?

कार थेफ़्ट का क्लेम फाइल करना अन्य कारणों से कार इन्शुरन्स क्लेम फाइल करने से भिन्न है| इन्शुरन्स सर्वेयरस चोरी हुई कार को टोटल लॉस में श्रेणीबद्ध करते है इसीलिए, यह ज़रूरी है की चोरी हुई कार को स्क्रैप भट्टे - खाते में डाला जाये।

2. ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स एकत्रित करे

क्लेम फॉर्म के साथ कुछ डाक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते है। कुछ डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जमा करनी पड़ती है और कुछ ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते है। अगर कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन आपकी कार में पड़ा था और आपकी कार के साथ साथ आपकी कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन भी चोरी हो गया है तो आप आर टी औ को सूचित करें और अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन की डुप्लीकेट कॉपी निकलवायें। यह आप आर टी औ जा कर भी कर सकते है और अपनी सहूलियत के लिए ऑनलाइन भी कर सकते है।

3. विधिवत क्लेम फॉर्म भरे

क्लेम फाइल करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप क्लेम फॉर्म भरे। केवल क्लेम फॉर्म से क्लेम प्रोसेस होगा यह ज़रूरी नहीं।
इसी लिए यह ज़रूरी है कि आप आप क्लेम फॉर्म विधिवत भरे। आप चाहे तो क्लेम फॉर्म का प्रिंट कॉपी भर सकते है या फिर ऑनलाइन भी क्लेम फॉर्म भर कर सकते है।

4. डाक्यूमेंट्स अटैच करे

क्लेम फॉर्म भरने के बाद बारी आती है डाक्यूमेंट्स अटैच करने की| अपनी पालिसी कॉपी के अनुसार ओरिजिनल
डाक्यूमेंट्स और डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन की कॉपी, ड्राइविंग लइसेंस, पालिसी डाक्यूमेंट्स, ऍफ़ आई आर, आर टी औ इत्यादि धयानपूर्वक अटैच करे।

कृपया धयान दे- अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट अटैच करने से चूक जाते है तो आपका क्लेम ख़ारिज हो सकता है।

5 क्लेम फॉर्म सबमिट करे
आप डॉक्यूमेंटस सहित क्लेम फॉर्म जमा करे। अगर आपने क्लेम फॉर्म का प्रिंट आउट लेके फॉर्म भरा है तो आपको इन्शुरन्स कंपनी के ऑफिस जा कर फॉर्म जमा करना होगा। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो आप चंन्द मिनटों में ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते है।

क्लेम सेटलमेंट और अप्रूवल
अगर इन्शुरन्स कंपनी आपकी क्लेम रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेती है तो आपको अपनी चोरी हुई कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन इन्शुरन्स कंपनी के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। उसके बाद आपको गाडी की चाबी का सेट इन्शुरन्स कंपनी को सौंपना होगा। इसके साथ लेटर ऑफ़ सुब्रोगेशन भी जमा करना होगा।

पेआउट कैसे दिया जाएगा?
अगर आपने अपनी कार लोन पर ली है तो इन्शुरन्स कंपनी द्वारा पेआउट लोन फिनांसर को दिया जाएगा| पेआउट से ऊपर अगर कोई एक्सेस अमाउंट बचता है तो शेष अमाउंट का भार पॉलिसीहोल्डर यानी आपके कंधो पे जाएगा| अगर आपने आपनी कार का लोन वापिस चुका दिया है तो पेआउट आपको दिया जाएगा।

हम आशा करते है की यह लेख आपके लिए सायक रहा।

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