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आरुषि मर्डर केस : डासना जेल से आज रिहा हो सकते हैं तलवार दंपति
इलाहाबाद। नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजेश और नुपुर तलवार को उनकी पुत्री आरुषि और
नौकर हेमराज की हत्या के आरोप से बरी दिया था। डासना जेल से तलवार दपती आज
रिहा हो सकते है। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी शुक्रवार को देरी से मिलने के
कारण रिहाई शनिवार तक के लिए टल गई है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम
करीब 5 बजे राजेश-नूपुर तलवार के वकीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की
कॉपी मिली।
अब तलवार दंपति के वकील शनिवार को गाजियाबाद कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट को फैसले की कॉपी भेजेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि शनिवार को ही रिमांड मजिस्ट्रेट से तलवार दंपत्ति की रिहाई हो सकती है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कल महीने का दूसरा शनिवार है, इस वजह से उनकी रिहाई सोमवार को हो सकती है। आपको बता दें कि तलवार दंपति तीन साल दस महीने से गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं।
तलवार दंपती के वकील तनवीर मीर ने जानकारी देते हुए बताया, राजेश और नूपुर तलवार की रिहाई के आदेश वाली कोर्ट की कॉपी मिलने में देरी हुई हैै, इसलिए उनके डासना जेल से आज रिहा होने की कोई संभावना नहीं है। डासना जेल निरीक्षक दधीराम मौर्य ने रिहाई के संबंध में कहा, हमें अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला है। हमें जब आदेश की कॉपी मिल जाएगी तो हम रिहाई की प्रक्रिया पूरी करेंगे। रिहाई की 2 ही प्रक्रिया है- एक तो हाई कोर्ट सीधा जेल प्राधिकरण को कॉपी भेजे या फिर सीबीआई कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास मिला है।
अब तलवार दंपति के वकील शनिवार को गाजियाबाद कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट को फैसले की कॉपी भेजेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि शनिवार को ही रिमांड मजिस्ट्रेट से तलवार दंपत्ति की रिहाई हो सकती है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कल महीने का दूसरा शनिवार है, इस वजह से उनकी रिहाई सोमवार को हो सकती है। आपको बता दें कि तलवार दंपति तीन साल दस महीने से गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं।
तलवार दंपती के वकील तनवीर मीर ने जानकारी देते हुए बताया, राजेश और नूपुर तलवार की रिहाई के आदेश वाली कोर्ट की कॉपी मिलने में देरी हुई हैै, इसलिए उनके डासना जेल से आज रिहा होने की कोई संभावना नहीं है। डासना जेल निरीक्षक दधीराम मौर्य ने रिहाई के संबंध में कहा, हमें अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला है। हमें जब आदेश की कॉपी मिल जाएगी तो हम रिहाई की प्रक्रिया पूरी करेंगे। रिहाई की 2 ही प्रक्रिया है- एक तो हाई कोर्ट सीधा जेल प्राधिकरण को कॉपी भेजे या फिर सीबीआई कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास मिला है।
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