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गेहूं घोटाले की आरोपी निलंबित आईएएस निर्मलजीत मीणा की गिरफ्तारी पर रोक
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस अधिकारी निर्मला मीणा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता निर्मला मीणा की ओर से सीआरपीसी की धारा 438 के तहत
अग्रिम जमानत के लिए दायर आवेदन की सुनवाई पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता की
ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मगराज सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता को पूर्व डीएसओ महावीरसिंह के एपीओ करने
पर अतिरिक्त चार्ज के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। जबकि एसीबी ने उस
अधिकारी के ट्रांसफर का जिक्र करते हुए क्लीन चिट दे दी।गेहूं लैप्स हो गयावहीं
महावीरसिंह ने चार महीने तक गेहूं का वितरण ही नहीं किया, जिससे जो गेहूं
लैप्स हो गया, वही वापस आवंटित करवाया। उन्होंने बताया कि 35020 क्विंटल
गेहूं में से 15800 क्विंटल गेहूं वितरित हुआ। उन्होंने इसका रिकॉर्ड पेश
करते हुए कहा कि मीणा का इसमें कहीं भी-कुछ भी लेना देना नहीं है।
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