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राशन की दुकानों पर घटिया चने की दाल सप्लाई, फर्म के खिलाफ केस
अंबाला। हरियाणा के अंबाला जिला में राशन की दुकानों में निर्धारित मानकों से कम गुणवत्ता की चना दाल सप्लाई करने वाली फर्म के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने कहा है कि गरीबों के लिए राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले राशन की गुणवत्ता को लेकर राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में जो भी शिकायत मिलेगी,कमी पाई जाने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिला अंबाला के लिए फरवरी एवं मार्च 2017 के लिए खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा 3536 क्विंटल चना दाल की एलोकेशन की गई थी। यह दाल दिल्ली की फर्म मै. आर.बी इंटरप्राईजज द्वारा अंबाला जिला के फोकल प्वाईंटों पर सप्लाई की गई। इसके बाद जब डिपूधारकों को यह दाल सप्लाई की गई तो कुछ डिपूधारकों ने यह चना दाल निम्र गुणवत्ता होने की शिकायत की।
शिकायत मिलते ही विभागीय टीम 23 मई 2017 को दाल का निरीक्षण करने कान्फेड अंबाला कार्यालय पहुंची और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उस दाल के सैंपल लिए गए। फूड एनालिस्ट से जो रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई उसमें बताया गया कि यह चना दाल निर्धारित मानकों से निम्र गुणवत्ता की है।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त फर्म द्वारा अंबाला जिला में कुल 3536 क्विंटल चना दाल सप्लाई की गई थी जिसमें से 2282.47 क्विंटल दाल पहले ही राशन की दुकानों पर सप्लाई कर दी गई थी। फर्म द्वारा 1253.53 स्टैंडर्ड दाल के स्थान पर घटिया दाल सप्लाई कर दी गई।
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने फर्म की इस गड़बड़ को गंभीर मामला मानते हुए फर्म के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अंबाला में कान्फेड के जिला प्रबंधक की शिकायत पर अंबाला के बलदेव नगर थाना में आरोपी फर्म मै. आर.बी इंटरप्राईजज के खिलाफ धारा 406/420 आई.पी.सी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955,अधिनियम संख्या 10 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
उधर, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने कहा कि विभाग द्वारा राशन डिपो के माध्यम से जो राशन वितरित किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस प्रकार की जो भी शिकायत मिलेगी उसमें आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिला अंबाला के लिए फरवरी एवं मार्च 2017 के लिए खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा 3536 क्विंटल चना दाल की एलोकेशन की गई थी। यह दाल दिल्ली की फर्म मै. आर.बी इंटरप्राईजज द्वारा अंबाला जिला के फोकल प्वाईंटों पर सप्लाई की गई। इसके बाद जब डिपूधारकों को यह दाल सप्लाई की गई तो कुछ डिपूधारकों ने यह चना दाल निम्र गुणवत्ता होने की शिकायत की।
शिकायत मिलते ही विभागीय टीम 23 मई 2017 को दाल का निरीक्षण करने कान्फेड अंबाला कार्यालय पहुंची और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उस दाल के सैंपल लिए गए। फूड एनालिस्ट से जो रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई उसमें बताया गया कि यह चना दाल निर्धारित मानकों से निम्र गुणवत्ता की है।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त फर्म द्वारा अंबाला जिला में कुल 3536 क्विंटल चना दाल सप्लाई की गई थी जिसमें से 2282.47 क्विंटल दाल पहले ही राशन की दुकानों पर सप्लाई कर दी गई थी। फर्म द्वारा 1253.53 स्टैंडर्ड दाल के स्थान पर घटिया दाल सप्लाई कर दी गई।
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने फर्म की इस गड़बड़ को गंभीर मामला मानते हुए फर्म के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अंबाला में कान्फेड के जिला प्रबंधक की शिकायत पर अंबाला के बलदेव नगर थाना में आरोपी फर्म मै. आर.बी इंटरप्राईजज के खिलाफ धारा 406/420 आई.पी.सी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955,अधिनियम संख्या 10 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
उधर, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने कहा कि विभाग द्वारा राशन डिपो के माध्यम से जो राशन वितरित किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस प्रकार की जो भी शिकायत मिलेगी उसमें आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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