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रायसिंहनगर में स्थायी आवंटन की कार्यवाही गुणावगुण के आधार पर : अमराराम
श्रीगंगानगर। राजस्व राज्य मंत्री अमराराम ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र में अस्थायी भूमि के स्थायी आवंटन की कार्यवाही परीक्षणोपरांत गुणावगुण के आधार पर की जाएगी।
अमराराम ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति के चक लखा टिब्बा, ठण्डी, ठाकरी, खाटां बारानी को 17 मई 1988 की अधिसूचना में गैर सिंचित क्षेत्र घोषित किया गया था। इस रकबे को उस समय आवंटन अधिकारियों ने उपनिवेशन नियमों के तहत गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि किश्तें जमा कराने के बावजूद इस रकबे के डिकॉलोनाइज्ड होने के कारण खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सके हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षण करवाकर नियमानुसार कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर को निर्देशित किया गया है।
अमराराम ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति के चक लखा टिब्बा, ठण्डी, ठाकरी, खाटां बारानी को 17 मई 1988 की अधिसूचना में गैर सिंचित क्षेत्र घोषित किया गया था। इस रकबे को उस समय आवंटन अधिकारियों ने उपनिवेशन नियमों के तहत गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि किश्तें जमा कराने के बावजूद इस रकबे के डिकॉलोनाइज्ड होने के कारण खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सके हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षण करवाकर नियमानुसार कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर को निर्देशित किया गया है।
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