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एससी-एसटी अत्याचार निवारण के पांच मामलों में सहायता राशि दी
जयपुर। जिले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के
तहत प्रकरणों में सहायता के लिए मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में जिला
स्तरीय समिति की बैठक में पांच प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत करने का
निर्णय लिया गया। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के पांच प्रकरण है।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) हरीसिंह मीना ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सहायता के प्रकरण में समय पर आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट भेजे ताकि पीड़ितों को समय पर नियमानुसार सहायता मिल सके।
बैठक में पुलिस, लोक अभियोजन व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से प्रकरणवार चर्चा के बाद पांच प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई। इनमें अनुसूचित जाति के चार एवं अनुसूचित जनजाति का एक प्रकरण सम्मिलित है।
बैठक में सहायक निदेशक, लोक अभियोजन सुरेश चन्द सैनी, राम खिलाड़ी उप निदेशक (शहर), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (ग्रामीण) चन्द्रशेखर चौधरी एवं अशोक बैरवा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) हरीसिंह मीना ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सहायता के प्रकरण में समय पर आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट भेजे ताकि पीड़ितों को समय पर नियमानुसार सहायता मिल सके।
बैठक में पुलिस, लोक अभियोजन व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से प्रकरणवार चर्चा के बाद पांच प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई। इनमें अनुसूचित जाति के चार एवं अनुसूचित जनजाति का एक प्रकरण सम्मिलित है।
बैठक में सहायक निदेशक, लोक अभियोजन सुरेश चन्द सैनी, राम खिलाड़ी उप निदेशक (शहर), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (ग्रामीण) चन्द्रशेखर चौधरी एवं अशोक बैरवा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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