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SC ने सरकार से पूछा, सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लडऩे पर क्यों न लगे ताउम्र बैन
नई दिल्ली। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्यों ना सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लडऩे पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले लोगों के चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकर को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है।
इससे पहले चुनाव आयोग ने भी हलफनामा दाखिल कर याचिकाकर्ता की मांग का समर्थन किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। फिलहाल, जनप्रतिनिधित्व कानून के मौजूदा प्रावधान के तहत सजा काटने के 6 साल तक ही चुनाव लडऩे पर रोक का नियम है।
इससे पहले चुनाव आयोग ने भी हलफनामा दाखिल कर याचिकाकर्ता की मांग का समर्थन किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। फिलहाल, जनप्रतिनिधित्व कानून के मौजूदा प्रावधान के तहत सजा काटने के 6 साल तक ही चुनाव लडऩे पर रोक का नियम है।
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