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सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत करवाएं अपना गौसदन- उपायुक्त

khaskhabar.com : मंगलवार, 05 दिसम्बर 2017 3:56 PM (IST)
सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत करवाएं अपना गौसदन- उपायुक्त
कुल्लू । उपायुक्त कुल्लू युनूस ने बताया कि आवारा व बेसहारा पशुओं के उचित रखरखाव को लेकर जिला स्तरीय गौवंश संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है।

यह जानकारी उपायुक्त ने बचत भवन में इस संबंध में जिला अधिकारियों व गौसदन संचालकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त ने बताया कि जिला में कार्यरत सभी गौसदन संचालकों को अपने-अपने गौसदन को सोसायटी एक्ट के तहत बोर्ड में पंजीकृत करना अनवार्य है। उन्होंने सभी संचालकों को वन एवं सरकारी भूमि की हस्तांतरण प्रक्रिया की सभी औपचारिकताओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की भी अपील की है।

उन्होंने बताया कि जब गौसदन संवर्धन बोर्ड के तहत पंजीकृत होने के बाद सरकार की ओर से विशेष अनुदान राशि गौसदन संचालन के लिए दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला के सभी पशुओं को माईक्रो चिपिंग से जोड़ने के लिए बजट का उचित प्रबंध किया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव को भी अपनी-अपनी पंचायत में पशु पंजीकृत करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को आवारा न छोड़ें। यदि कोई व्यक्ति पशुओं को आवारा छोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में एसडीएम सन्नी शर्मा, उपनिदेशक पशुपालन, नगर परिषद मनाली के अध्यक्षा शबनम तनवर व अन्य विभागों के अधिकारी व गौसदन संचालक मौजूद रहे।

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