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अनियमितता की शिकायत मिलने पर की जाएगी जांच -खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा
उदयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में विधायक द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में अनुदान से सम्बन्धित किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत मिलने पर विभाग द्वारा जांच दल गठित कर जांच करवाली जाएगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इससे पहले वर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक द्वारा पूछे गए मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्यौग से प्राप्त सूचना अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में जारी किए गए गैस कनेक्शनों की संख्या 10938 (आईओसीएल-3798 एवं बीपीसीएल -7140) है।
वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में एचपीसीएल की कोई गैस एजेन्सी स्थित नहीं है। गैस कनेक्शनधारियों के एजेन्सीवार, ग्रामवार नामवार विवरण वेबसाइट www.mylpg.in एवं तेल कम्पनियों के निम्न लिंक पर उपलब्ध है।
https://indane.co.in/ujjwalabeneficiary.php
https://myhpgas.in/myHPGas/ujjwalabeneficiary.asp
https://ebharatgas.comamylpgaUjjwalaBeneficiary
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत सिर्फ ऐसे परिवार जिनका नाम पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई SECC लिस्ट में है, उस घर की किसी भी महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, के नाम से गैस कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है। गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु महिला सदस्य का मुखिया होना अनिवार्य नहीं है।
इससे पहले वर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक द्वारा पूछे गए मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्यौग से प्राप्त सूचना अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में जारी किए गए गैस कनेक्शनों की संख्या 10938 (आईओसीएल-3798 एवं बीपीसीएल -7140) है।
वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में एचपीसीएल की कोई गैस एजेन्सी स्थित नहीं है। गैस कनेक्शनधारियों के एजेन्सीवार, ग्रामवार नामवार विवरण वेबसाइट www.mylpg.in एवं तेल कम्पनियों के निम्न लिंक पर उपलब्ध है।
https://indane.co.in/ujjwalabeneficiary.php
https://myhpgas.in/myHPGas/ujjwalabeneficiary.asp
https://ebharatgas.comamylpgaUjjwalaBeneficiary
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत सिर्फ ऐसे परिवार जिनका नाम पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई SECC लिस्ट में है, उस घर की किसी भी महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, के नाम से गैस कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है। गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु महिला सदस्य का मुखिया होना अनिवार्य नहीं है।
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