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अब हरियाणा में बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को होगी फांसी, बिल पास
चंडीगढ़। हरियाणा में बहू-बेटियों से हो रही दरिंदगी पर हरियाणा सरकार ने कड़ा फैसला करते हुए हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पारित किया है। इसके तहत नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने वालों को 14 साल तक की कैद या फांसी तक भी हो सकती है। सरकार के इस विधेयक ने बेटी बचाओ अभियान की तरफ एक मजबूत कदम उठाया है। गौरतलब है कि हाल के महीनों में हरियाणा में बच्चियों से रेप और फिर उनकी नृशंस हत्याओं के कई मामले सामने आने के बाद हरियाणा सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। आपको बता दें कि यह बिल पहले मध्य प्रदेश और बाद में राजस्थान में भी पास हो चुका है।
खास बात यह है कि इसी साल जनवरी माह में पांच दिन में ही सात बच्चियों से दुष्कर्म के बाद राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री मनोहरलाल विधानसभा सत्र में कानून लाने और आरोपियों के दोषी साबित होने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। हालांकि खट्टर ने यह भी कहा था कि ऐसे मामलों में कई मामले तो फर्जी होते हैं।
खास बात यह है कि इसी साल जनवरी माह में पांच दिन में ही सात बच्चियों से दुष्कर्म के बाद राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री मनोहरलाल विधानसभा सत्र में कानून लाने और आरोपियों के दोषी साबित होने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। हालांकि खट्टर ने यह भी कहा था कि ऐसे मामलों में कई मामले तो फर्जी होते हैं।
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