jaipur news : not possible to give pension from the old rule to the state Employee appointed after January 2004 : Minister of Industry-m.khaskhabar.com
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जनवरी, 04 के बाद के कर्मचारियों को पुराने नियम से पेंशन देना संभव नहीं : शेखावत

khaskhabar.com : सोमवार, 19 फ़रवरी 2018 4:56 PM (IST)
जनवरी, 04 के बाद के कर्मचारियों को पुराने नियम से पेंशन देना संभव नहीं : शेखावत
जयपुर। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि एक जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मियों को नेशनल कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम (एनसीपीएस) के तहत पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर वित्तीय भार को देखते हुए इन राज्य कर्मियों को पुराने नियम से पेंशन दिया जाना संभव नहीं है।

शेखावत ने शून्यकाल में उठाए गए मुद्दे पर हस्तेक्षप करते हुए कहा कि एक जनवरी 2004 को केन्द्रीय सरकार द्वारा नेशनल कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम (एनसीपीएस) शुरू की गई थी, जिसे राजस्थान सहित देश के अधिकांश राज्यों ने अपनाया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को 58 हजार करोड़ रुपए कर राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं तथा 48 हजार करोड़ रुपए वेतन एवं 19 हजार करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च किए जाते हैं, जो कि कर राजस्व प्राप्ति से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर वित्तीय भार को देखते हुए 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दिया जाना संभव नहीं है।

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