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हमीरपुर में पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी को उम्रकैद
हमीरपुर। पत्नी को जिंदा जला कर हत्या करने वाले आरोपी को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की अदालत ने उम्रकैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
सरकारी अधिवक्ता ने राकेश यादव ने गुरुवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राधेश्याम यादव की अदालत ने बुधवार शाम बिदोखर पुरई गांव निवासी संतोष को दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी रानी की जिंदा जलाकर हत्या करने का दोषी पाया और उसे उम्रकैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में आरोपी मृतका की सास शिवप्यारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह घटना 11 मार्च 2014 की है। महिला रानी ने मृत्यु पूर्व अस्पताल में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए बयान में अपने पति पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगाया था।
-आईएएनएस
सरकारी अधिवक्ता ने राकेश यादव ने गुरुवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राधेश्याम यादव की अदालत ने बुधवार शाम बिदोखर पुरई गांव निवासी संतोष को दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी रानी की जिंदा जलाकर हत्या करने का दोषी पाया और उसे उम्रकैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में आरोपी मृतका की सास शिवप्यारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह घटना 11 मार्च 2014 की है। महिला रानी ने मृत्यु पूर्व अस्पताल में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए बयान में अपने पति पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगाया था।
-आईएएनएस
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