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जीएसटी डीलर पर 50 करोड़ की टैक्स क्रेडिट में धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज
चंडीगढ़। इनपुट टैक्स क्रेडिट में धोखाधड़ी करने
वाले जीएसटी डीलरों का पर्दाफाश करते हुए हरियाणा आबकारी एवं कराधान
मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि विभाग ने आज एक पंजीकृत डीलर मैसर्स
विपिन एंटरप्राइजेज के विरूद्घ धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस थाना सदर,
गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज कराई है।
शॉप नंबर 16, लाल कोठी, सेक्टर -40, गुरुग्राम में मैसर्स विपिन एंटरप्राइजेज पंजीकृत हैं, जबकि वास्तव में एक नाई की दुकान चल रही है। डीलर ने एक मोबाइल नंबर भी दिया है, जो किसी अन्य व्यक्ति है। ट्रूकालर ऐप इस नंबर को राकेश अरोड़ा का नंबर दर्शाता है। शिकायतकर्ता आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैसर्स विपिन एंटरप्राइजेज धोखाधड़ी प्रविष्टियों के माध्यम से जीएसटी के तहत 50,34,04,831 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया है। धोखाधड़ी करने वाले डीलर का नक्वबर जीएसटीएन नंबर रद्द कर दिया गया है।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों और कर अनुसंधान इकाई ने इन फर्जी गतिविधियों में संलिप्त कुछ डीलरों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उन्हें दंडित भी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र को पहले से ही हरियाणा जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी अधिनियम के तहत रद्द कर दिया गया है ताकि डीलर द्वारा किसी और धोखाधड़ी की गतिविधि पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग के अनुरोध पर मुक्चयमंत्री ने एफआईआर दर्ज होने उपरांत इस मामले की जांच पुलिस के विशेष जांच दल को हस्तांतरित कर दी है।
शॉप नंबर 16, लाल कोठी, सेक्टर -40, गुरुग्राम में मैसर्स विपिन एंटरप्राइजेज पंजीकृत हैं, जबकि वास्तव में एक नाई की दुकान चल रही है। डीलर ने एक मोबाइल नंबर भी दिया है, जो किसी अन्य व्यक्ति है। ट्रूकालर ऐप इस नंबर को राकेश अरोड़ा का नंबर दर्शाता है। शिकायतकर्ता आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैसर्स विपिन एंटरप्राइजेज धोखाधड़ी प्रविष्टियों के माध्यम से जीएसटी के तहत 50,34,04,831 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया है। धोखाधड़ी करने वाले डीलर का नक्वबर जीएसटीएन नंबर रद्द कर दिया गया है।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों और कर अनुसंधान इकाई ने इन फर्जी गतिविधियों में संलिप्त कुछ डीलरों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उन्हें दंडित भी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र को पहले से ही हरियाणा जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी अधिनियम के तहत रद्द कर दिया गया है ताकि डीलर द्वारा किसी और धोखाधड़ी की गतिविधि पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग के अनुरोध पर मुक्चयमंत्री ने एफआईआर दर्ज होने उपरांत इस मामले की जांच पुलिस के विशेष जांच दल को हस्तांतरित कर दी है।
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