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पत्नी से गैंगरेप के आरोपित पति की जमानत याचिका निरस्त
जौनपुर। बक्शा थानाक्षेत्र में गैंगरेप के एक मामले में कोर्ट ने आरोपित पति हरिपाल की जमानत याचिका निरस्त कर दी। पीड़ित महिला की शादी महराजगंज थानाक्षेत्र निवासी आरोपित के साथ हुई थी। पीड़िता ने बक्शा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया था कि पति दूसरे व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध बनाने को मजबूर करता था। कहता था कि आज की राजनीति चमकानी है तो मेरा कहना मानना पड़ेगा।
दिनांक16 अगस्त 2015 को आरोपित पति उसे धनियामऊ एक व्यक्ति के मकान पर छोड़ कर चला गया। जहां दो आरोपितों ने उससे जबरन दुष्कर्म किया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम बलराज सिंह की कोर्ट ने आरोपित पति की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
दिनांक16 अगस्त 2015 को आरोपित पति उसे धनियामऊ एक व्यक्ति के मकान पर छोड़ कर चला गया। जहां दो आरोपितों ने उससे जबरन दुष्कर्म किया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम बलराज सिंह की कोर्ट ने आरोपित पति की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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