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एडीएम ने नयनादेवी मेले का औचक निरीक्षण किया
बिलासपुर। एडीएम एवं मेला अधिकारी विनय कुमार ने मेले के दौरान सफाई व्यवस्था व पेयजल किल्लत की आ रही शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसडीएम स्वारघाट हेतसिंह तथा मन्दिर अधिकारी मदन चन्देल को लेकर नगर परिषद के आसपास के क्षेत्र की नालियों, अस्थाई तौर पर स्थापित किए गए कूड़ेदानों तथा लंगरों की सफाई व्यवस्था का मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने लंगर कमेटी के सदस्यों से लंगर के साथ डस्टबीन लगाने व सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा वर्तनों को कलोरिनयुक्त पानी में धोने की सख्त हिदायत दी।
मेले के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्ति बनाए रखने के लिए उन्होंने आईपीएच अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और मन्दिर न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता को पेयजल स्टोरेज के चारों ओर कंटीली तारें या बेरिकेटस तुरन्त लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चार टेक्सियों को घवांडल से न्यु बस अडडे तक बीस रूपए प्रति सवारी आने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने टेक्सी ऑपरेटरों को सीटे से अधिक सवारियां न ले जाने की सख्त हिदायती दी और कहा कि यदि अवहेलना पायी गई तो सख्त कानुनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । उन्होंने मेला क्षेत्र में स्थापित किए गए स्थाई व अस्थाई शौचालयों के साईन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े। सार्वजनिक शौचालयों व स्नानागारों में संचालकों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हें निर्धारित की गई राशि ही लेने की सख्त हिदायत दी ।
मेले के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्ति बनाए रखने के लिए उन्होंने आईपीएच अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और मन्दिर न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता को पेयजल स्टोरेज के चारों ओर कंटीली तारें या बेरिकेटस तुरन्त लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चार टेक्सियों को घवांडल से न्यु बस अडडे तक बीस रूपए प्रति सवारी आने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने टेक्सी ऑपरेटरों को सीटे से अधिक सवारियां न ले जाने की सख्त हिदायती दी और कहा कि यदि अवहेलना पायी गई तो सख्त कानुनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । उन्होंने मेला क्षेत्र में स्थापित किए गए स्थाई व अस्थाई शौचालयों के साईन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े। सार्वजनिक शौचालयों व स्नानागारों में संचालकों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हें निर्धारित की गई राशि ही लेने की सख्त हिदायत दी ।
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