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लूट, अपहरण, दुराचार मामले में 7 को आजीवन कारावास
चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में लूटपाट, अपहरण एवं दुराचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला न्यायाधीश ने सात अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को मंडल कारागार बांदा भेजने के आदेश दिए हैं।
पुलिस के अनुसार, मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटैया खादर गांव निवासी भुल्ली निषाद ने पुत्र शिवधारी निषाद ने 27 मार्च, 2008 को रात्रि में उसके साथ, उसकी बेटी एवं रामबहादुर के साथ मारपीट व लूटपाट करके उसकी बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया था, जिसकी रिपोर्ट मऊ थाने में दर्ज कराई थी।
पुलिस ने इस मामले में मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त संतोष उर्फ बिहारी, इनामी बदमाश सरदार उर्फ कबुलवा, गया केवट, खुशदिल यादव, चंदा केवट, पुरषोत्तम केवट एवं राकेश निषाद को गिरफ्तार कर विवेचना के दौरान इनके विरुद्ध धारा 395, 397, 412, 364 (1), 376 की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अपर जिला न्यायाधीश पूर्णेदु श्रीवास्तव ने सभी मामलों में दोष सिद्ध होने पर सातों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को मंडल कारागार बांदा भेजने के आदेश दिए हैं।
पुलिस के अनुसार, मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटैया खादर गांव निवासी भुल्ली निषाद ने पुत्र शिवधारी निषाद ने 27 मार्च, 2008 को रात्रि में उसके साथ, उसकी बेटी एवं रामबहादुर के साथ मारपीट व लूटपाट करके उसकी बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया था, जिसकी रिपोर्ट मऊ थाने में दर्ज कराई थी।
पुलिस ने इस मामले में मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त संतोष उर्फ बिहारी, इनामी बदमाश सरदार उर्फ कबुलवा, गया केवट, खुशदिल यादव, चंदा केवट, पुरषोत्तम केवट एवं राकेश निषाद को गिरफ्तार कर विवेचना के दौरान इनके विरुद्ध धारा 395, 397, 412, 364 (1), 376 की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अपर जिला न्यायाधीश पूर्णेदु श्रीवास्तव ने सभी मामलों में दोष सिद्ध होने पर सातों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को मंडल कारागार बांदा भेजने के आदेश दिए हैं।
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