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मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता स्वीकृत
बाड़मेर। विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलेक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बाड़मेर तहसील क्षेत्र के रतनसिंह पुत्र खेतसिंह राजपूत निवासी मुरटाला गाला महाबार, पूरसिंह पुत्र खेतसिंह राजपूत निवासी पीथपुरा मुरटाला गाला महाबार, ईशराराम पुत्र आम्बाराम गर्ग निवासी आदर्श ढुंढा पोस्ट कवास, चम्पालाल पुत्र जानाराम जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी, पचपदरा तहसील क्षेत्र की इन्द्रादेवी पत्नी हनुमान राम बिश्नोई निवासी गंगावास पोस्ट कोरना, शिल्पा पुत्री सुरेन्द्र विश्नोई निवासी गंगावास पोस्ट कोरना तथा चौहटन तहसील क्षेत्र के चुतराराम पुत्र पेमाराम भील निवासी विरड़ों का तला बिसारणिया की सडक़ दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतकों के परिजनों को पचास-पचास हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलेक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बाड़मेर तहसील क्षेत्र के रतनसिंह पुत्र खेतसिंह राजपूत निवासी मुरटाला गाला महाबार, पूरसिंह पुत्र खेतसिंह राजपूत निवासी पीथपुरा मुरटाला गाला महाबार, ईशराराम पुत्र आम्बाराम गर्ग निवासी आदर्श ढुंढा पोस्ट कवास, चम्पालाल पुत्र जानाराम जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी, पचपदरा तहसील क्षेत्र की इन्द्रादेवी पत्नी हनुमान राम बिश्नोई निवासी गंगावास पोस्ट कोरना, शिल्पा पुत्री सुरेन्द्र विश्नोई निवासी गंगावास पोस्ट कोरना तथा चौहटन तहसील क्षेत्र के चुतराराम पुत्र पेमाराम भील निवासी विरड़ों का तला बिसारणिया की सडक़ दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतकों के परिजनों को पचास-पचास हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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