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रेप व हत्या के मामले में एक को उम्रकैद की सजा सुनाई
कुल्लू। नाबालिग से रेप व उसकी हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुए सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम कमल कुमार पुत्र गरीब दास निवासी-17 मील डाकघर ब्रैण तहसील मनाली जिला कुल्लू है। 10 हजार रूपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद का प्रावधान है। मामला दिसम्बर, 2014 का है। हालांकि हत्या के बाद लड़की का शव बरामद नहीं हो पाया था। शक के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी होने पर पुलिस ने चालान कोर्ट में दायर किया।
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