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अफीम तस्करों को कोर्ट ने सुनाई सजा

khaskhabar.com : मंगलवार, 09 जनवरी 2018 7:19 PM (IST)
अफीम तस्करों को कोर्ट ने सुनाई सजा
चित्तौड़गढ़। अफीम तस्करी के दो अलग-अलग प्रकरणों में मंगलवार को फैसले हुए हैं। विशेष न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण क्रमांक-1 ने एक तस्कर को 6 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड व विशेष न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण क्रमांक-दो ने दो तस्करों को सजा सुनाई है। दो ही प्रकरण अफीम तस्करी से जुड़े हुए हैं।

एनडीपीएस न्यायालय क्रमांक-1 के न्यायाधीश अरूण कुमार बेरिवाल ने हरियाणा में रोहतक सदर थाना क्षेत्र के टिंटोली निवासी विजेन्द्रसिंह पुत्र हरिरामसिंह जाट को 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसे कोतवाली के तत्कालिन थानाधिकारी बोराजसिंह भाटी ने 20 नवम्बर 2011 को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर रोडवेज बस स्टैंड से 7 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह एवं 33 दस्तावेज पेश किए।

एनडीपीएस न्यायालय क्रमांक-2 की न्यायाधीश ममता व्यास ने नीमच जिले के तुम्बडिय़ा निवासी बद्रीलाल पुत्र घनश्याम ब्राह्मण को 2 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड तथा इसके साथी किरता निवासी शंभूलाल पुत्र रतीराम गुर्जर को 2 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदंड सुनाया।

दोनों को कनेरा के तत्कालिन थानाधिकारी नारूलाल ने नाकाबंदी के दौरान पकड़ कर 115 ग्राम अफीम बरामद की थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह व 40 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए।

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