रंजन भुइयां ने बताया कि असम पब्लिक वर्क्स के ध्रुव ज्योति तालुकदार की
शिकायत के आधार पर कल रात गीतानगर थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया और
दूसरी एफआईआर कछार के उधारबंद थाने में एक महिला पुलिसकर्मी ने दर्ज कराई
जो सिलचर हवाई अड्डे पर टीएमसी सदस्यों के साथ कथित तौर पर हुए धक्का-
मुक्की के दौरान जख्मी हो गई थीं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बनर्जी
और तृणमूल की आठ सदस्यीय टीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 (बी) के तहत
आपराधिक षड्यंत्र रचने, धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, आवास, भाषा के
आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने), धारा 298 (किसी व्यक्ति
की धार्मिक भावना को आहत करने के इरादे से शब्दों का प्रयोग) की धाराओं के
तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कछार में धारा 144 का
उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई। बनर्जी के खिलाफ दो अगस्त को असम
के पानबाजार, बशिष्ठ और उत्तर लखीमपुर में भी मामले दर्ज किए गए थे।