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गुरुग्राम में गरीबों को मात्र 5.85 लाख में ही फ्लैट मिलेंगे

यादव ने कहा कि आवेदक बीपीएल श्रेणी के तहत बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए जबकि ईडब्ल्यूएस आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थी प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना लाभ 6.5 प्रतिशत की दर से भी ले सकते हैं। पीएमएवाई के तहत शहरी विकास विभाग द्वारा पंजीकृत आवेदक भी 2.5 लाख रुपये तक सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा, पात्र आवेदक राज्य में हरको बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की किसी भी शाखा से अपनी राशि का वित्तपोषण भी कर सकता है।हरियाणा आवास बोर्ड के 7533 फ्लैटों के ब्योरे की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इन तीन मंजिला आवासीय इकाइयों को धारुहेडा, सिरसा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, रेवाडी, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, हिसार, कैथल, रतिया, पिंजौर (कालका), घरौंडा, यमुनानगर, फतेहाबाद, बहादुरगढ़, पलवल, अंबाला, टोहाना और नरवाना में दिए जा रहे हंै। साइट और स्थान के आधार पर इन फ्लैटों की आवंटन कीमत 4.5 लाख से 7 लाख रुपये के बीच है। पात्र व्यक्ति 14.9.2018 से पहले आवेदन कर सकते हैं।अनुदान भी मिलेगाउन्होंने पात्र लाभार्थियों से किफायती आवास का लाभ लेने के साथ-साथ ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। आवेदन पत्र सभी संपदा कार्यालयों के साथ-साथ हरियाणा ग्रामीण बैंक, आईडीबीआई बैंक, हारको बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं।
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